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के कविता ने किया Delhi HC का रुख, जमानत के लिए लगाई अर्जी

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सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने रिमांड की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद तेलंगाना एमएलसी की हिरासत बढ़ा दी। कार्यवाही के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और वह एक सप्ताह के भीतर कविता के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर सकती है।

जेल में बंद भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कविता की न्यायिक हिरासत 14 मई तक बढ़ा दी। सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने रिमांड की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद तेलंगाना एमएलसी की हिरासत बढ़ा दी। कार्यवाही के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और वह एक सप्ताह के भीतर कविता के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर सकती है।

इससे पहले, एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सीबीआई और ईडी के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आवेदन खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री प्रतीत होती है।

रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर, यह अदालत इस स्तर पर आवेदक को जमानत पर स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है…हालांकि उसे भागने का जोखिम नहीं माना जा रहा था। न्यायाधीश ने कहा, गवाहों को धमकाने के संबंध में आचरण और यह आशंका कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते मामले के अन्य गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, आरोपी इस स्तर पर जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

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