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काम की खबर: क्या किसी व्यक्ति का वोट उसकी सहमति से कोई और डाल सकता है? यहां जानें

लोकसभा चुनाव।- India TV Hindi

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लोकसभा चुनाव।

नई दिल्ली: भारत में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत देश की कुल 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग समाप्त भी हो चुकी है। इस बीच लोगों के मन में इस चुनाव को लेकर कई सवाल भी हैं। इन्हीं में से एक सवाल है कि क्या किसी व्यक्ति का वोट उसकी सहमति से कोई और डाल सकता है? ऐसा अगर हो सकता है तो क्या करना होगा और अगर नहीं हो सकता है तो इस तरह का काम करने पर क्या दंड होगा। आइए जानते हैं इस जरूरी सवाल का जवाब इस खबर के जरिए।

क्या सहमति से कोई और कर सकता है वोट?

इसके जवाब में हम बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार किसी मतदाता की सहमति पर भी कोई दूसरा उसका वोट नहीं डाल सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171 D के तहत एक वर्ष की जेल या जुर्माना के साथ दोनों संभव है। दूसरे का मतदान डालना या डालने की कोशिश करना गैरकानूनी है। शिकायत मिलने पर तत्काल विधिक कार्रवाई होती है।

इस बार कितने लोग वोटिंग के पात्र हैं?

भारत निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में लगभग 97 करोड़ भारतीय मतदान करने के पात्र होंगे। चुनाव आयोग ने बताया है कि भारत में 96.88 करोड़ लोग आगामी आम चुनावों के लिए मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं जो कि दुनिया में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है। आयोग के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 

सात चरणों में कब-कब होंगे चुनाव?

  • पहला चरण- 19 अप्रैल 
  • दूसरा चरण- 26 अप्रैल 
  • तीसरा चरण- 7 मई 
  • चौथा चरण- 13 मई
  • पाचवां चरण – 20 मई
  • छठा चरण- 25 मई
  • सातवां चरण – 1 जून
  • नतीजे- 4 जून

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