उद्योग/व्यापार

अफवाहों से शेयर बाजार पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए SEBI ने जारी की नई गाइडलाइन

स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अफवाहों से शेयर बाजार पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस सिलसिले में 21 मई को सर्कुलर जारी किया। सेबी ने अफवाहों का असर खत्म करने के लिए Unaffected Price का कॉन्सेप्ट भी दिया है। Unaffected Price  का मतलब ऐसी कीमत जिस पर इस तरह की घटना असर नहीं हुआ हो।

सेबी ने ये फैसला इसलिए लिया है कि ऐसा कई बार देखने को मिला है कि किसी प्लेटफार्म के जरिए आई किसी ऐसी खबर से स्टॉक में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला जिसका खंडन बाद में कंपनी ने खुद ही कर दिया। हालांकि इस खंडन में देरी होने पर निवेशकों के बिना वजह अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है।

क्या है नियम

नियमों के मुताबिक अगर किसी अपुष्ट खबर या अफवाह की वजह से स्टॉक में बड़ा अंतर देखने को मिलता है तो 24 घंटे के अंदर खबर की पुष्टि करनी होगी या उसे खारिज करना होगा या फिर कंपनी को अपनी स्थिति साफ करनी होगी. सेबी के सर्कुलर के मुताबिक अफवाह की पुष्टि होने पर स्टॉक के लिए नियमों के तहत Unaffected Price को माना जाएगा। Unaffected Price किसी स्टॉक का वो स्तर होगा जो उस खबर या अफवाह के न होने पर रहता। यह मानते हुए कि अगर ये अफवाह न आती तो स्टॉक किस स्तर पर रहता, Unaffected Price को तय किया जाएगा।

अन्य ऐलान भी

इसके साथ ही सेबी ने कई अन्य ऐलान भी किये हैं जिनमें IPO लाने की कतार में लगी कंपनियों के लिए कारोबार में आसानी से जुड़े ऐलान शामिल हैं। इसमें ऑफर साइज में बदलाव, मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन आदि शामिल हैं। इसके साथ ही सेबी ने बाजार मूल्य के आधार पर रैंकिंग के लिए भी नए तरीके को हरी झंडी दी है। अब एक दिन की जगह 6 महीने के औसत बाजार मूल्य के आधार पर कंपनियों को रैंकिंग दी जाएगी।

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